दिवाली पर आम तौर पर लोग एक दूसरें को गिफ्ट देते हैं। अगर आपको भी दिवाली के मौके पर गिफ्ट मिलते हैं तो आपको अलर्ट रहने की जरूरत है वरना आप को इनकम टैक्स विभाग से नोटिस मिल सकता है। इनकम टैक्स के नियमों के तहत अगर आपको एक साल में 50 हजार रुपए से अधिक कीमत का गिफ्ट मिला है तो इस पर आपको टैक्स देना होगा। ऐसे में आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय इस बात का ध्यान रखना होगा। 50 हजार से ज्यादा कीमत के गिफ्ट पर देना होता है टैक्स मौजूदा नियमों के तहत अगर आपको एक साल में 50 हजार रुपए से अधिक कीमत का गिफ्ट मिलता है तो इस पर आपको टैक्स देना होगा। कई बार साल में कई मौकों पर आपको गिफ्ट मिलता है और हो सकता है कि इसकी कुल कीमत 50 हजार रुपए से अधिक हो। ऐसे में इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आपको इनकम टैक्स में 50 हजार रुपए से अधिक के गिफ्ट की जानकारी देनी होगी। अगर आप यह जानकारी इनकम टैक्स विभाग से छिपाते हैं आपको बाद में मुश्किल हो सकती है। कैसे लगता है गिफ्ट पर टैक्स आयकर कानून, 1961 के सेक्शन 56(2)(x) के तहत करदाता को मिले गिफ्ट्स पर कर देनदारी बनती है। टै...